हाईकोर्ट ने टिहरी बांध विस्थापितों के सरकारी भूमि पर कब्जा करने सबंधित जनहित याचिका में सुनवाई के बाद सरकार से 31 जुलाई तक स्थिति साफ करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। नई टिहरी निवासी भवान सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, ‘सरकार ने टिहरी डैम बनने के बाद वहां पर रह रहे लोगो को नई टिहरी विस्थापित कर दिया था। इन विस्थापित लोगों द्वारा विस्थापित जमीन के अलावा सरकार की भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया।’
पूर्व में सन 2016 में 71 लोगो के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने की भी पुष्टि की गई। इनके खिलाफ फरवरी 2016 में कार्रवाई की जानी थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण कोई कार्रवाई नही की गई। इसकी शिकायत सरकार से भी की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ व न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।