बागेश्वर: खड़िया खनन से दरारों पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को लताड़, खान अधिकारी के तबादले का आदेश

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    हाइकोर्ट

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने उपस्थित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने खान अधिकारी का तत्काल तबादला करने का निर्देश दिया और एसपी को आदेश दिया कि वे कल तक खनन में लगी सभी मशीनों को सीज करें तथा अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए निदेशक खनन, सचिव औद्योगिक विभाग और जिलाधिकारी बागेश्वर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खड़िया खननकर्ताओं ने वनभूमि और सरकारी भूमि पर अवैध खनन किया है, जिससे पहाड़ों में दरारें आने लगी हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के साथ कई फोटोग्राफ और वीडियो साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए गए हैं।

    हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई है।