समीर थापर केस के लिए बुरी खबर, जल्द सुनवाई पत्र को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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नया साल जहां हर किसी के लिए खुशियां लेकर आया है वहीं नए साल का जश्न मनाने के लिए बिना अनुमति के उत्तराखंड में रिजर्व फारेस्ट के लैंसडाउन रेंज में घुसे उद्योगपति समीर थापर और उनके साथियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।

वन कानून के उल्लंघन के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने भी थापर ग्रुप के लोगों को झटका ही दिया।बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उद्योगपति समीर थापर समेत 16 हाईप्रोफाइल लोगों के जल्द सुनवाई वाले प्रर्थना पत्र को खारिज कर दिया है।इसके साथ ही थापर ग्रुप के लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं।

31 दिसंबर की रात समीर थापर अपने साथियों के साथ बिना अनुमति के कोटद्वार स्थित रिजर्व फारेस्ट के कूल्लू चौड़ में घूस गये थे और बाद में पुलिस द्वारा पकड़े जाने और तालाशी लेने के बाद इनके पास शराब व कुछ हथियार भी मिले। इस मामले में समीर थापर समेत 16 हाईप्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर आरोप है कि ये लोग बिना अनुमति रिजर्व फारेस्ट में शराब व हथियारों के साथ गये थे।

इस मामले में उद्योगपति समीर थापर समेत 16 लोगों पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद निचली अदालत ने सभी लोगों की जमानत याचिका खारिज करते हुये 16 लोगों को जेल भेज दिया था। जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद जेल में बंद आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुये जल्द सुनवाई के लिये भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

उद्योगपति समीर थापर और उनके साथियों को बड़ा झटका तब लगा जब इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई के इनके प्रर्थना पत्र को खारिज कर दिया।