नियमितिकरण के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

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हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने एडिशनल सेक्रेटरी उत्तराखंड के नियमितीकरण निरस्त करने सम्बंधित आदेश पर रोक लगाते हुए नियमित कर्मचारीयों को पुनः नियमित करने का अंतरिम आदेश दिए है। मामले के अनुसार देहरादून निवासी गिरीश चन्द्र थपलियाल व 50 अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वे नेशनल हाइवे सर्किल पीडब्‍ल्‍यूडी देहरादून में डेलिवेजर चौकीदार के पद पर सन् 2001 से कार्यरत हैं।

विभागीय नियमितीकरण के आधार पर 2014 में उनको नियमित कर दिया गया है, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी उत्तराखंड द्वारा दिनांक 8, 9 व 13 जून को चीफ इंजीनियर पीडब्‍ल्‍यूडी को आदेशित किया की इनकी नियमितीकरण को निरस्त कर दिया जाए।

इस निरस्तीकरण के आदेश को याचिका द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने एडिशनल सेक्रेटरी के नियमितीकरण निरस्त करने संबंधित आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ में सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।