हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में दून वैली के सभी स्लाटर हाउसों की जांच रिपोर्ट डीएम से तलब की 

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नैनीताल,  उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने दून वैली में जिंदा जानवरों के आयात पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सहित राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर दून वैली में सभी स्लाटर हाउसों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी वरुण सोबती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 29 सितम्बर 2018 को हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे स्लाटर हाउस बंद करने व खुले में पशु वध करने पर रोक लगाने के निर्देश सरकार को दिए थे। लेकिन देहरादून में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। यहां अवैध रूप से स्लाटर हाउस भी चल रहे हैं और खुले में पशुओं को मारा भी जा रहा है। लिहाजा दून वैली में मांस की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।