नैनीताल, हाई कोर्ट ने नगर निगम रुड़की के पूर्व चेयरमैन की ओर से नियमों को दरकिनार कर चहेतों को निगम की दुकानें, दुकान व आवासों की छत आवंटन करने को लेकर दायर याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव शहरी विकास को तीन माह के भीतर इस घपले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने व जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं।
नगर निगम रुड़की के मेयर यशपाल राणा ने याचिका दायर कर कहा है कि मौजूदा विधायक व पूर्व चेयरमैन प्रदीप बत्रा द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए बिना विज्ञापन जारी किए, बिना नगरपालिका, अब निगम के प्रस्ताव के चहेतों को नगर निगम की दुकानों की छत, आवासों की छत तथा दुकानों का आवंटन कर दिया गया। पूर्व में इस मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की ओर से तीन मार्च 2015 को दी गई रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि हुई।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन माह के भीतर कार्रवाई करने के आदेश प्रमुख सचिव शहरी विकास को दिए हैं।