नैनीताल। हाईकोर्ट ने गंगा नदी के उदगम गौमुख में भूस्खलन होने व झील बनने से खतरा होने से संबंधित मामले पर सरकार को तीन सप्ताह में प्रति शपथपत्र जबकि याचिकाकर्ता दिल्ली निवासी अजय गौतम को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधुवक्ता परेश त्रिपाठी द्वारा जवाब दाखिल किया गया। जवाब में जिलाधिकारी उत्तरकाशी के सचिव आपदा प्रबंधन को भेजी आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें भागीरथी नदी क्षेत्र में किसी तरह का भूस्खलन होने व झील बनने की रिपोर्ट को खारिज किया है। साथ ही कहा है कि भागीरथी ने कोई रास्ता नहीं बदला है। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट व फोटॉग्राफ भी संलग्न किए हैं। याची द्वारा पूरक शपथपत्र पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा तो खंडपीठ ने अगली सुनवाई दस जनवरी नियत कर दी।