केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-6 के तहत कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 नवंबर तक बढ़ाते हुए पिछले महीने जारी व्यवस्था को आगे भी जारी रखने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन आहवान के तहत कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार पर विशेष जोर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए 8 अक्टूबर को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में जन आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके तहत मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और 6 फूट की दूरी बनाने के महत्व को रेखांकित किया गया था। साथ ही लोगों में इनका सख्ती से पालन करने और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं करने का संदेश दिया था। गृह मंत्रालय इस संबंध में राज्यों को पहले ही निर्देश दे चुका है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन इलाकों में जहां कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं या हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 30 नवम्बर तक सख्ती जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी अनलॉक-6 के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया था, वह अब 30 नवंबर 2020 तक प्रभाव में रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह की विशेष अनुमति, अनुमोदन या फिर ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि ने पिछले माह जारी दिशा-निर्देश, जिनमें सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति , खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खोलने और सभाओं में 100 से ज्यादा लोगों पर प्रतिबंधों को फिलहाल 30 नवंबर तक माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके पूर्व जारी दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन अभी भी जारी रहेगा और कोई भी स्कूल छात्रों को स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बना सकता।