आदेशों के बावजूद नैनीताल में नहीं खुले होटल व धार्मिक स्थल

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नैनीताल
नैनीताल, केंद्र एवं राज्य सरकार के बाद सोमवार को एडीएम एसएस जंगपांगी ने नैनीताल जनपद में होटल, सेवा क्षेत्र, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक एवं पूजा स्थल खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं। बावजूद इसके पर्यटन नगरी नैनीताल में सोमवार को पूरी तरह से पर्यटन एवं धार्मिक गतिविधियां पूर्व की तरह बंद रहीं। न ही कोई होटल और न ही मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थल ही खुले।
नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोंसिएशन ने सरकार के पर्यटन एवं धार्मिक गतिविधियों को खोलने के आदेश को कोरा झुनझुना बताया। उन्होंने कहा कि नगर के अधिकांश होटल पहले ही जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत हैं। प्रशासन ने अब तक होटलों को अधिग्रहण मुक्त नहीं किया और इन्हें खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं। दूसरी तरह आदेशों में न्यूनतम सात दिन के लिए ही होटल में आने और होटल के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर न जाने के प्रावधानों के चलते कोई भी सैलानी क्यों होटलों में आना चाहेगा।
नगर के सबसे बड़े मनु महारानी होटल के महाप्रबंधक नरेश गुप्ता ने कहा कि ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति कभी भी नहीं देखी। नगर के रेस्टोरेंट व्यवसायी रुचिर साह एवं मयंक टंडन ने भी कहा कि जब राज्य सरकार के आदेशों में केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सात बजे तक बाजारों को खोलने के आदेश हैं तो फिर नैनीताल जिले में शाम चार बजे तक ही बाजार खोलने की ही अनुमति क्यों है। जिन नियम शर्तों में रेस्टोरेंट खोलने हैं, उनमें होटलों को चला पाना मुश्किल है।
अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने कहा कि जब प्रशासन ने होटलों को अधिग्रहण कर रखा है तो होटल व्यवसायी होटलों को कैसे खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आदेश में केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष जगह पर्यटन व धार्मिक गतिविधियां शाम सात बजे तक खोलने के आदेश हैं, फिर नैनीताल में रेड जोन के आधार पर क्यों बाजार शाम चार बजे ही बंद करने का आदेश लागू है। इस संबंध में  डीएम सविन बंसल ने बताया कि रेड जोन शासन से लागू है, इसलिये इसे हटाने पर निर्णय भी शासन के स्तर से ही होगा। तब तक बाजार चार बजे तक ही खुल सकते हैं। अलबत्ता धार्मिक व पर्यटन स्थल भी खुल सकते हैं।