यात्रियों के आवागमन पर रोक अवैध, सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी

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नॉर्दर्न इंडिया होटल एंड रेस्टोंरेंट एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य प्रवीण शाह ने केंद्रीय गृह सचिव के ट्वीट के हवाले साफ किया है कि एक से दूसरे राज्य अथवा राज्य में एक से दूसरे स्थान पर सामान एवं यात्रियों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह की अनुमति, स्वीकृति या ई-परमिट की भी आवश्यकता नहीं है। यही आदेश उन पड़ोसी देशों से आवागमन के लिए भी लागू हैं जिनके साथ ऐसे समझौते हैं।
उन्होंने कहा कि  यह बात केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शनिवार को देश के सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गत 29 जुलाई 2020 को जारी अनलॉक 3.0 के पैरा-5 में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर कही है। पत्र में साफ किया गया है कि जिला व राज्य स्तर पर जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं, वे अवैध हैं। इससे आपूर्ति शृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
नॉर्दर्न इंडिया होटल ऐंड रेस्टोंरेंट एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य प्रवीण शाह ने  कहा कि यदि राज्य सरकार व जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को तत्काल नहीं मानते हैं तो यह केंद्र के आदेशों की अवहेलना होगी। एसोसिएशन इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। उन्होंने कहा भल्ला के ट्वीट को https : / / twitter. com/ PIBH ome Affairs/ status/ 1297122445783003136 इस लिंक पर जाकर पढ़ा जा सकता है।