निर्देशों का उल्लंघन करने पर होटल संचालक का कटा चालान

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देहरादून, एसएसपी ने बैंक्वेट हॉल/ गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बातचीत कर उन्हें हाईकोर्ट ने ध्वनि यंत्रों के उपयोग के संबंध मे निर्धारित की गई समय सीमा के संबंध में दिए गए दिशा- निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। समस्त थाना प्रभारियों को ऎसे होटल व बैंक्वेट हॉल, जिनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिए गए थे।

इसी क्रम में थाना बसंत विहार पुलिस द्वारा होटल किंग हार्वर जीएमएस रोड के संचालक ने रात 10:00 बजे के बाद होटल में डीजे बजाने व साउंड तेज होने के कारण आसपास के व्यक्तियों ने 100 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस द्वारा पाया कि होटल संचालक डीजे काफी तेज बजाकर लगातार निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था।

होटल मालिक कपिल तोमर, निवासी 129 जीएमएस रोड, नियर देना बैंक को द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों व ध्वनि संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया जाने पर होटल मालिक का ₹10000/- का चालान अंतर्गत धारा 83 पुलिस अधिनियम किया गया।