कोरोना के दृष्टिगत उत्तराखंड हाईकोर्ट में अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी 

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नैनीताल,  कोरोना के दृष्टिगत उत्तराखंड हाईकोर्ट में अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी।
इस बाबत हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने सरकार व विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना को महामारी घोषित करने का जिक्र करते हुए इससे बचने के लिए सोमवार को अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, और बैठक में निर्णय लेकर मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई कि जब तक कोरोना से निजात नहीं मिल जाती, तब तक कोर्ट में अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाए। इस पर मुख्य न्यायधीश ने देश के सर्वोच्च न्यायाधीश से दिन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की और इसके बाद बार को अवगत कराया कि अधिवक्ता इसमें सहयोग करें और अत्यावश्यक मामले ही फाइल करें। यदि कोई अधिवक्ता इस दौरान कोर्ट से सुनवाई से अनुपस्थित रहता है तो उनके मामलों में एडवर्स आदेश पारित नहीं किये जायेंगे।
बार के सचिव जयवर्धन कांडपाल ने यह जानकारी देने के साथ ही बताया कि अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस का केवल एक मामला ही सामने आया है, लिहाजा इससे डरने की जरूरत नहीं है लेकिन जैसा कि सभी जानते है कि नैनीताल एक पर्यटन नगरी है, इसलिए यहां भी यह वायरस आ सकता है। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। कांडपाल ने यह भी कहा है कि मुख्य न्यायाधीश से वार्ता के दौरान यह बात भी निकल कर आई है कि तात्कालिक व अत्यावश्यक मामलों  को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें विशेषत: क्रिमिनल और सिविल के डिमोलिशन आदि के मामले प्राथमिकता पर सुने जाएंगे। इसलिए उन्होंने अधिवक्ताओं से अपेक्षा की है कि वे अत्यावश्यक मामले ही फाइल करें और सम्भव हो तो अनावश्यक भीड़भाड़ से भी बचें। हाईकोर्ट में वादकारियों के प्रवेश पर भी रोक लग सकती है। अन्य  दिशा निर्देश कॉज लिस्ट के माध्यम से सबको प्राप्त होंगे।