(देहरादून) सूचना आयोग ने सिडकुल (आइटी पार्क) में आर्किटेक्ट प्लानर को लोक सूचनाधिकारी (पीआइओ) बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। आयोग ने सिडकुल के प्रबंधन निदेशक को निर्देश दिए कि वह महाप्रबंधक (जीएम) को लोक सूचनाधिकारी बनाने की कार्रवाई अमल में लाएं। ताकि सूचना देने में अनावश्यक विलंब न हो।
टीएचडीसी कॉलोनी देहरादून निवासी महेश सैनी ने सिडकुल से विभिन्न बिंदुओं की सूचना मांगी थी। तय समय के भीतर पर्याप्त सूचना न मिल पाने पर उन्होंने सूचना आयोग में अपील की। आयोग के निर्देश के बाद सूचना तो उपलब्ध करा दी गई, लेकिन इस मामले में हुए विलंब पर राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी व्यक्त की। आयुक्त ने पाया कि सिडकुल में आर्किटेक्ट प्लानर को लोक सूचनाधिकारी बनाया गया है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं।
उन्होंने टिप्पणी में कहा कि प्रशासनिक ज्ञान के अभाव में ही इस मामले में सूचना देने में बेवजह विलंब हुआ है। हालांकि अकारण सूचना में विलंब अक्षम्य है, लिहाजा राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचनाधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया कि क्यों न उन पर 25 हजार रुपये का अधिकतम जुर्माना लगा दिया जाए। उन पर जुमार्ने की राशि सुनवाई की अगली तिथि 19 दिसंबर को तय की जाएगी।