सूचना अधिकारी पर जुर्माना

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Pic Courtesy: Yogesh Shaily

ऊधमसिंहनगर, जिला सूचना अधिकारी पर सूचना आयोग ने समय से सूचना न देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

रुद्रपुर के आरटीआई कार्यकर्ता सुदेश जोहरी ने बताया कि, “उनके द्वारा सूचना अधिकार में ऊधमसिंहनगर के जिला सूचना अधिकारी से 13 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। जिसमें जिला सूचना अधिकारी द्वारा 8 बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। लेकिन पांच बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध न कराने पर आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर अपीलीय अधिकारी के पास सूचना के लिए अपील की गई थी।” जिसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता को दो और बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। लेकिन तीन बिंदुओं पर आज तक सूचना उपलब्ध न कराने पर आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना आयोग को एक पत्र भेजकर सूचना उपलब्ध कराने की मांग की गई थी जिसके बाद सूचना आयोग देहरादून द्वारा उधमसिंह नगर के जिला सूचना अधिकारी बीसी तिवारी पर समय से सूचना ना उपलब्ध कराने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही जल्द से जल्द सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है, साथ ही जिले के जिलाधिकारी को भी निर्देश दिये है कि भविष्य में अपील पर समय से सूचना उपलब्ध करा दी जाये।

रुद्रपुर के आरटीआई कार्यकर्ता सुदेश जौहरी द्वारा कहा गया कि, “लंबे समय से उन्हें टेहलाया जा रहा था और समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। उनके द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलने वाली सैलरी की स्लिप, बैंक की स्टेडमेन्ट जैसी 13 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। लेकिन 3 बिंदुओं पर उन्हें सूचना उपलब्ध नही कराई गई। जिसको लेकर उनके द्वारा सूचना आयोग देहरादून में अपील की गई थी जिस पर यह कार्रवाई की गई है।”