नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस मामले के आरोपित और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विदेश जाने के लिए फरवरी में सिक्योरिटी के तौर पर जमा किए गए दस करोड़ रुपये लौटाने की मांग की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली वोकेशन बेंच ने उनकी याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में वोकेशन बेंच बैठेगी तो आप इसे मेंशन कीजिए।
पिछले 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले के आरोपित और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए सिक्योरिटी के तौर पर दस करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। पिछले फरवरी महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय भी कोर्ट ने दस करोड़ रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने का आदेश दिया था। कार्ति फरवरी में जमा की गई रकम वापस लेना चाहते हैं।
एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।