(देहरादून)। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के दोस्त संजय नारंग के लंढौर छावनी परिषद स्थित डहेलिया बैंक परिसर में बने अवैध बंगले को ध्वस्त करते समय एक मजदूर के ऊपर बीम गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
शनिवार को मसूरी पुलिस को सूचना मिली की डहलिया बैंक में ध्वस्तीकरण के दौरान एक मजदूर दब गया है। सूचना पर एस आई महिपाल मौके पर पहुंच कर वंहा पर मौजूद मजदूरों से पूछताछ की। यंहा पर 9 मजदूर ढहलिया बैंक भवन को कैंटबोर्ड सीओ जाकिर हुसैन के आदेश पर तोड़ रहे थे । इस दौरान भवन की दीवार को गिराते समय मजदूर मो असलम पुत्र हकीमुद्दीन निवासी तोपखाना बाज़ार कैट मेरठ उप्र की दीवार के नीचे दब जाने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के घर सूचना दे दी है । मृतक असलम का मौके पर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
144 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त, 271 के चिह्नित
फुटपाथों, गलियों सड़कों और अन्य स्थलों पर किए गए अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिह्नांकन व सीलिंग का कार्य शनिवार को भी जारी रहा। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शहर में किए जा रहे अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तरीकरण, सीलिंग व सीमांकन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस अभियान के अन्तर्गत शनिवार को 144 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 271 अतिक्रमणों के चिह्निकरण का कार्य किया गया है। अब तक कुल 795 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2425 अतिक्रमणों के चिह्निकरण व 75 भवनों के सीलिंग का कार्य किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एमडीडीए आशीष श्रीवास्तव को निर्देश दिये कि जिन अवैध भवनों को अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसे भवन स्वामियों से भवन के ध्वस्तीकरण किये जाने का चालान काटने के बाद पैसा वसूली की कार्यवाही में तेजी लाई जाए।
चालान काटने व पैसा वसूली के कार्य में ढ़िलाई बर्दास्त नही की जायेगी। जो लोग दुबारा अतिक्रमण करते है, ऐसे लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज की जाए। ध्वस्तीकरण के कार्य में किसी भी प्रकार की ठिलाई क्षम्य नही होगी। उन्होंने निर्देश दिये कि अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान जिन-जिन स्थानों से बडे व छोटे होर्डिंग्स को ध्वस्त किया गया है। ऐसे स्थानों पर पुनः होर्डिंग्स न लगने पाए, इसकी पूर्ण निगरानी रखी जाए।