चारा घोटाला में फंसे लालू यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

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रांची, चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अभी और दो सप्ताह तक जेल में ही काटना होगा।

शुक्रवार को लालू को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। चारा घोटाला मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली लालू यादव की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की बेंच में सुनवाई हुई। उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत से चारा घोटाला मामले में हुई सुनवाई और उसके फैसले की कॉपी मांगी है। इसके बाद मामले की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दी।

लालू प्रसाद और उनके समर्थकों को यह उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले से सब निराश हो गए। देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपये की निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू समेत अन्य आरोपियों को सजा सुनायी थी ।