नई दिल्ली, अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो जल्दी करें।यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 1 मार्च, 2019 वो केवल ई-रिफंड ही जारी करेगा। ये रिफंपैन कार्ड से लिंक हुए बैंक अकाउंट में ही भेजा जाएगा। इसके लिए आपका सेविंग या करंट अकाउंट पैन नंबर से लिंक होना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे करेंगे बैंक अकाउंट को पैन से लिंक.
बैंक में जाकर पैन कार्ड को अकाउंट से करवा सकते हैं लिंक
यदि आपका बैंक अकाउंट आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर इसको लिंक करवा सकते हैं। इसके बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर लॉग इन (लॉगिन) कर इसे प्री वेलिडेट भी करना होगा। यदि आपका लॉगिन नहीं है तो आप इसे अपने पैन कार्ड के जरिए बना सकते हैं।
इस तरह आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट को पैन से लिंक
आपका बैंक अकाउंट पैन नंबर से लिंक है या नहीं, इसके लिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। वहां अपने अकाउंट में लॉगिन करें। इसके बाद प्रोफाइल सेटिंग में जाकर अपने बैंक अकाउंट को प्री वेलिडेट करें। इससे आपको पता चल जाएगा।
अगर आपका बैंक अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ा हुआ है तो ईवीसी और नेट बैंकिंग के जरिए अकाउंट ऑटोमैटिक तरीके से प्री वेलिडेट हो जाएगा। अब तक इनकम टैक्स विभाग रिफंड को या तो बैंक अकाउंट में जारी करता था या अकाउंट पेयी चेक के जरिए इसे दिया जाता था।
31 मार्च तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना है अनिवार्य
आपको 31 मार्च, 2019 तक अपना आधार कार्ड भी पैन कार्ड से लिंक करना है। अब तक विभाग ने 42 करोड़ पैन नंबर जारी किए हैं, जिसमें से 23 करोड़ ने अपने आधार को पैन से लिंक कर लिया है। इनकम टैक्स विभाग ने 1 मार्च से इनकम टैक्स रिफंड के लिए नई प्रक्रिया अपना रहा है। अब रिफंड पाने के लिए आपको पैन नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करना ही होगा।