बजट 2023-24: वित्त मंत्री ने की आयकर में छूट की घोषणा, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं

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    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखा। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

    सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर

    • 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य,
    • 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी,
    • 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी,
    • 9 से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी,
    • 12 से 15 लाख रुपये तक 20 फीसदी और
    • 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

    वित्त मंत्री ने आयकर में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि “मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है।”

    वित्त मंत्री ने 3 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट देने की घोषणा की है। सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपये की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया।