उत्तराखंड में दोपहर दो बजे बंद होंगे बाजार, अब नाइट कर्फ्यू सात बजे से

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उत्तराखंड
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में अब बुधवार से प्रतिदिन दोपहर दो बजते ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बंद हो जाएंगे। आवश्यक सेवा प्रतिष्ठानों को छोड़कर।  साथ ही रात्रि कालीन कर्फ्यू  के समय में ढाई घंटे की बढ़ोतरी की गई है। रात नौ बजे के बजाय सात बजे से ही रात्रि कर्फ्यू  लागू हो जाएगा। पूरे प्रदेश में  रविवार को सम्पूर्ण कोविड कर्फ्यू रहेगा। कुंभ के लिए 26 फरवरी को जारी आदेश यथावत रहेंगे।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि  प्रदेश में अब रात्रि कर्फ्यू भी शाम सात बजे से ही लागू हो जाएगा।  कर्फ्यू सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। पहले इसके लिए रात नौ बजे का समय तय था।
पूरे प्रदेश में  रविवार को सम्पूर्ण कोविड कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान बाहर से आने जाने वाले यात्री, शादी समारोह वालों को पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार आने जाने की छूट रहेगी। इसी तरह दूसरे राज्यों के नागरिकों को अब उत्तराखंड में प्रवेश के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पूर्व पंजीकरण करवाना होगा।साथ ही 72 घंटे के भीतर की आरटी पीसीआर नैगेटिव रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
दूसरे राज्यों से अपने घर लौट रहे राज्य के नागरिकों को भी इसी प्रकार पंजीकरण करवाना होगा। हालांकि उनके लिए कोविड जांच की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। अलबत्ता उन्हें अपने घर पर ही क्वारंटीन होना पड़ेगा।
इधर,सरकार ने जिला स्तरीय कार्मिकों के अवकाश सीधे निदेशालय स्तर से मंजूर किए जाने पर रोक लगाते हुए, इसके लिए जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया है। उक्त सभी आदेश आज यानि बुधवार 21 अप्रैल से ही लागू होंगे।
सार्वजनिक वाहनों में अधिकतम 50 प्रतिशत यात्रियों का नियम लागू कर दिया है। इसके तहत किसी भी तरह के यात्री वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे। हर यात्रा के शुरू होने से पहले और खत्म होने पर पूरे वाहन को भीतर से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। छूने वाली जगहों को विशेषकर सैनिटाइज करना होगा। बिना मास्क किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन में यात्रा के समय पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
कंटेनमेंट जोन या माइक्रो कंटेनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। 65 से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चोंए गर्भवती महिलाओंए गंभीर बिमारी से ग्रसित लोगों को घर पर रहने की दी सलाह। सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को बार.बार धोने के नियम का सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल पर अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
जारी  दिशा-निर्देश  में सभी धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम 100 लोग ही शामिल होंगे।  सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल, स्पा आदि को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।