पौड़ी के समाज कल्याण विभाग के बाद अब खिर्सू विकासखंड के पोखरी ग्राम पंचायत में भी मुर्दों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उक्त ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान ने 6 वर्ष पूर्व मृत व्यक्ति से भी मनरेगा में मजदूरी कराई है और भुगतान भी किया है। विभागीय जांच में उक्त प्रकरण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में होमगार्ड को भी मनरेगा कार्यों का भुगतान किया है। जिलाधिकारी ने पूर्व प्रधान को नोटिस भेज 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। जवाब न दिए जाने पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विकासखंड खिर्सू के पोखरी ग्राम पंचायत में पूर्व प्रधान नरेंद्र प्रसाद मंमगाई ने मनरेगा कार्यों में अनियमितता बरती है। इस बात की पुष्टि विभागीय जांच में हुई है। पंचायती राज अधिकारी एमएम खान ने बताया कि उक्त पूर्व प्रधान ने मनरेगा में एक ऐसे व्यक्ति को भी भुगतान किया है जिसकी मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है। उक्त मृृत व्यक्ति को वर्ष 2015 में 15 मार्च से 24 मार्च तक 10 दिनों का 1740 रुपये का भुगतान किया गया है जबकि उक्त व्यक्ति की मौत वर्ष 2011 में हो चुकी थी। इसके अलावा उक्त प्रधान ने होमगार्ड में कार्यरत एक व्यक्ति को भी मनरेगा कार्यों का भुगतान किया है जबकि नियमानुसार होमगार्ड में तैनात व्यक्ति मनरेगा श्रमिक नहीं बन सकता। इसके अलावा एक श्रमिक को एक ही तिथि पर दो कार्यों का भुगतान किया गया है जो कि संभव नहीं है।
एमएम खान ने बताया कि पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वयं को भी मनरेगा श्रमिक दर्शा कर भुगतान लिया है। इन सब अनियमिताओं की पुष्टि विभागीय जांच में हुई है। जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी डा. जोगदंडे ने पूर्व प्रधान को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। ऐसा न किए जाने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।