उत्तराखंड राज्य में अब कहीं भी आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं

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लॉक डाउन-4 के अंतिम चरण में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए कर्फ्यू पास की अनिवार्यता आज तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। इसके अलावा सरकार चार धाम यात्रा, हरिद्वार और ऋषिकेश आदि धार्मिक स्थलों पर लगी पाबंदियों को भी एक जून से खत्म करने के मूड में है लेकिन इसके लिए उसे केंद्र सरकार की गाइड लाइन का इंतजार है। यह जानकारी राज्य के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
कौशिक ने बताया कि इस समय राज्य के सभी 13 जिले ऑरेंज जोन में ही हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि राज्य के भीतर लोग एक जिले से दूसरे जिले में बिना किसी रुकावट के अपने आ-जा सकें और अपने कामकाज निपटा सकें। हालांकि इसके साथ लोगोंं को कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर शारीरिक दूरी और दूसरे नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के भीतर अंतर्जनपदीय यात्रा करने के लिए कर्फ्यू पास की अनिवार्यता को आज से ही खत्म कर दिया गया है लेकिन इसके लिए लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की औपचारिकता पूरी करनी होगी। पहले राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए भी यात्रा करने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर आवेदक को स्वतः ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन नम्बर मिलता था। बाद में सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाइन कर्फ्यू पास जारी किया जाता था, जिस पर यात्रा का विवरण होता था और रास्ते में जांच-पड़ताल के दौरान यात्री जांच अधिकारियों को उसे दिखाकर अपनी बेरोकटोक यात्रा पूरी करता था।
कौशिक ने बताया कि अब अगर राज्य के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में आना-जाना है तो यात्रा से पूर्व ऑनलाइन पूरा विवरण तो पहले की भांति दर्ज करना होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन नम्बर मिलेगा, अब उसी के आधार पर उस व्यक्ति को उत्तराखंड राज्य के भीतर आवाजाही की छूट होगी। उसे पास लेने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान उसे कहीं भी एकांतवास नहीं किया जाएगा। हालांकि इस दौरान जोखिम वाले प्रतिबंधित क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन)  में जाने की छूट नहीं होगी और शारीरिक दूरी तथा अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
एक सवाल के जवाब में मदन कौशिक ने बताया कि चार धाम यात्रा, हरिद्वार और ऋषिकेश आदि धार्मिक स्थलों पर भी लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से सभी तैयारियां कर चुकी है लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन का इंतजार है। उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में अगर केंद्र सरकार से अनुमति मिल जाएगी तो इन प्रतिबंधों को भी हटा दिया जाएगा और लोग इन धार्मिक यात्राओं में शामिल हो सकेंगे।
1 जून से बदल जाएगा कार्यालयों के खुलने का समय
उधर, राज्य के सचिव (प्रभारी) डा. पंकज कुमार पांडेय ने आज जारी एक आदेश में कहा है कि एक जून से प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय लॉक डाउन से पहले की तर्ज पर विभाग स्तर पर पूर्वाह्न 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। सप्ताह में 5 दिन खुलने वाले राज्य सचिवालय तथा राज्य विधानसभा आदि कार्यालयों का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगा। शासकीय कार्यालयों में समूह क एवं ख वर्ग के अधिकारी शत प्रतिशत तथा ग एवं घ की उपस्थिति 50 प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि साफ-सफाई और शारीरिक दूरी आदि के आवश्यक नियम जो लॉक डाउन के दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी किये गए थे, उनका पालन अनिवार्य हाेगा।
व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अब शाम 7 बजे खुलेंगे
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज से ही राज्य में व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले इन्हें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति थी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार की शाम ही इस नए शेड्यूल के बारे मे ंअधिकारियों को निर्देश दिए थे।