हत्या और बलात्कार के आरोपी को सजा-ए-मौत

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ऋषिकेश, 2017 मे श्यामपुर स्थित दो सगी बहनों की हत्या व बलात्कार के आरोपी सरदार परवान सिंह को न्यायालय द्वारा एक वर्ष से भी कम समय मे ही पोक्सो एक्ट के तहत सजा ए मौत(फांसी) का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया।
15 जून 2017 को सीता श्रेष्ठ पत्नी सूरत श्रेष्ठ निवासी किरायेदार अमरजीत सिंह पंजाब एंड सिंध बैंक श्यामपुर निवासी द्वारा ऋषिकेश कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई कि मेरी दो नाबालिग बेटियों की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पोक्सो अधिनियम 5/6, 332/17 धारा 302/376 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच की ओर आरोपी सरदार परवान सिंह पुत्र सरदार छोटे सिंह निवासी समीर पुर थाना नजीबाबाद बिजनोर, हाल निवासी सेवक गुरुद्वारा कालीधर सभा श्यामपुर ऋषिकेश को बच्चियों की हत्या व बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वही आरोपी ने भी पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। 14 गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्य को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी सरदार परवान सिंह को इस प्रकरण में गुनहगार मानते हुए 23 अगस्त 2018 बृहस्पतिवार को सजा ए मौत(फांसी)की सजा सुनाई गई, जो उत्तराखंड के इतिहास में बलात्कार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय है।