हरिद्वार। गंगा के किनारे 200 मीटर के दायरे में निर्माण को लेकर हरिद्वार के पायलट बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में स्थित पायलट बाबा आश्रम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ व न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने की।
अतिक्रमण के मामले में पायलट बाबा पहले भी विवादित रहे हैं। उत्तरकाशी के पास स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर उनके विरुद्ध आंदोलन भी हो चुका है। लोगोें के दबाव के बाद प्रशासन ने अतिक्रमित हिस्सा तोड़ दिया था। बतादें कि हरिद्वार निवासी शिवकुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पायलट बाबा ने गंगा नदी के किनारे अतिक्रमण कर आश्रम बनाया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से यह निर्माण किया गया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आश्रम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।