उत्तराखंड में राजनीतिक रैलियों पर 16 तक रोक, 12वीं तक स्कूल भी बंद

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    उत्तराखंड

    उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पाबंदियों के साथ नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आंगनबाडी केंद्र से 12 वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक रैलियां, सार्वजनिक समारोह, धरना-प्रदर्शन आदि पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है।

    मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइन में 27 दिसम्बर के आदेश का संज्ञान लेते हुए और 5 जनवरी को अवक्रमित करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। अब रात्रि कर्फ्यू के समय को दस बजे रात्रि से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दो डोज और 72 घंटे के अंतराल की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य रहेगा।

    प्रदेश में राजनीतिक रैलियां,सार्वजनिक समारोह, धरना-प्रदर्शन सहित अन्य संक्रमण फैलाव के कार्यक्रम पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। आंगनबाडी केंद्र से 12 वीं तक के स्कूल भी 16 जनवरी तक नहीं खुलेंगे। जिम, शॉपिंग माल, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुल पाएंगे। खेल स्टेडियम में भी आधी क्षमता के साथ गतिविधियां हो सकेंगी। भारत और राज्य सरकार के निकायों की ओर से आयोजित परीक्षा की अनुमति रहेगी। होटल, रेस्तरा, भोजनालय, ढाबे 50 फीसदी क्षमता के साथ कोरोना मानकों के पालन के साथ खुले रहेंगे। खादय पदार्थ के होम डिलेवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा। विवाह समारोह और शव यात्रा 50 फीसद क्षमता के अनुसार शामिल होने की अनुमति रहेगी।