उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्रीनगर (गढ़वाल) स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनआईटी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई।
एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि स्थापना के नौ साल बाद भी यहां स्थायी कैंपस का निर्माण नहीं किया गया है। छात्र लगातार स्थायी कैंपस की मांग करते आ रहे हैं लेकिन सरकार इसे अनसुना कर रही है।
जिस भवन में एनआईटी संचालित है, वह काफी जर्जर है