कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अर्ज़ी पर स्मृति ईरानी को नोटिस जारी

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नई दिल्ली। मानहानि का मुकदमा रद्द करने की कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नोटिस जारी किया है। निरुपम ने एक टीवी शो में स्मृति के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोले थे। स्मृति की तरफ से दर्ज मानहानि केस पर दिल्ली की निचली अदालत उन्हें समन जारी कर चुकी है ।
19 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में स्मृति ईरानी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन को निरस्त कर दिया था। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ईरानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में 11 मार्च, 2013 को ट्रायल कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ संजय निरुपम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।