उत्तराखंड सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा राज्य में हिंसा की घटनाएं रोकने के लिए आगामी तीन माह के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) को बढ़ा दी है। पिछले माह जून को ये अधिकार दिए गए थे। अब इस अधिकार का प्रयोग वे 31 दिसम्बर तक कर सकते हैं।
सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से जारी अधिसूचना में सभी जिलाधिकारियों को बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न जिलों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए रासूका लागू किया गया है। जिलाधिकारियों को 31 दिसम्बर तक शक्तियों के प्रयोग का भी अधिकार दे दिया गया है।
जून से सितम्बर माह तक के लिए इसे बढ़ाया गया था। सितम्बर में इसकी तीन महीने की समय सीमा खत्म होने के चलते एक अक्टूबर से तीन महीने के लिए 31 दिसम्बर तक बढ़ाया गया है।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार का कहना है कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर शासन की ओर से निर्णय लिया गया है। पुलिस प्रशासन इसे सख्ती पालन के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करेगी। इसके तहत जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं।