अन्य राज्यों के श्रद्धालू आ सकते हैं चारधाम यात्रा के लिये, यह हैं नियम और शर्तें

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चारधाम

अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए शर्तों के साथ चारधाम यात्रा की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने इसके लिए नई एसओपी जारी कर दी है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन के बाद पास जारी होंगे। आपको बता दें कि यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट देनी होगी। जांच रिपोर्ट न होने पर गाइडलाइन के अनुरूप क्वारंटाइन होना होगा। इसके साथ ही क्वारंटाइन सेंटर से अवधि पूरी करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आइडी प्रूफ भी करना दिखाना होगा। प्रदेश में प्रवेश के बाद ओरिजनल पहचान पत्र साथ रखना भी अनिवार्य।

धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के संबंध में निर्णय लेने का जिम्मा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को सौंप दिया था। इसमें उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत दी गई थी। पहले चरण में बोर्ड ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को अपने-अपने धामों में दर्शन की इजाजत दी। एक जुलाई से राज्यवासियों को पंजीकरण के जरिये चारधाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा इजाजत दे दी गई। इसमें कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क आदि का अनुपालन किया जा रहा है।

अब अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए भी चारधाम यात्रा शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ यात्रा की अनुमति दी गई है। इसके लिए कोरोना जांच रिपोर्ट भी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने ये जानकारी दी है।