23 मई को जनपद उत्तरकाशी के नालूपानी के निकट बस दुर्घटना को गम्भीरता से लेते हुये श्री राम सिंह मीना, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिये पूरे जनपद प्रभारियों को निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैः-
- ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाकर स्पीड रडारगन/लेजर स्पीडगन से वाहनों की सघन चैकिंग की जाये।
- ओवर लोडिंग वाहन चलाने के कारण भी राज्य में काफी संख्या में दुर्घटनाएं घटित हुई है अतः ओवर लोडिंग वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की नियमित चैकिंग करते हुये कार्यवाही की जाये।
- नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की एल्कोमीटर/ब्रीथ एनालाईजर आदि से चैकिंग करते हुये वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के अन्र्तगत कार्यवाही के साथ अन्य बैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जाये।
- दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण करते हुये तथा चिन्हित ब्लैक स्पाॅट पर पीडब्लूडी, एनएच (स्टेक होल्डर) आदि विभागों से समन्वय स्थापित कर गति सीमा /चेतावनी बोर्ड लगाये जाये।
- चारधाम यात्रा में चलने वाले अनुबंधित बस/ट्रैकर चालकों का निर्धारित समय से पूर्व यात्रा समाप्त करने का उद्देश्य रहता है, जिस कारण वह वाहन तेजी, लापरवाही एवं नींद में चलने के कारण दुर्घटनायों की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के अनुबंधित बस/ट्रैकर वाहन चालकों के निर्धारित की गई टाइम शेड्यूल को चैक किया जाये तथा निर्धारित समय से पूर्व यात्रा समाप्त करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने हेतु जागरुकता अभियान चलाया जाये।
- जिन स्थानों पर अधिक सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं तथा वहाँ पर क्रैश बैरियर, पैरापिट नहीं है तो सम्बन्धित स्टेक होल्डर जैसे पीडब्लूडी, एनएच आदि को सूचना दी जाये जिससे इन स्थलों पर पैरापिट आदि लगाये जा सके।
- चारधाम यात्रा मार्ग से जुडे़ जनपदों में रात्रि 21.00 बजे के बाद यात्रा एवं सवारी वाहनों को किसी भी दशा में चलने की अनुमति न दी जाये।