किडनी खरीद फरोख्त/ ट्रांसप्लांट प्रकरण में नया खुलासा

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थाना डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत लालतप्पड क्षेत्र में उत्तरांचल डेंटल मेडिकल कालेज में संचालित गंगोत्री चैरीटेबल हास्पिटल मे किडनी खरीद फरोख्त/ ट्रांसप्लांट प्रकरण में थाना डोईवाला पुलिस द्वारा मु.अ.सं 256/17 धारा 420/120B /370(1) /342 भादवि व 18/19/20 मानव अगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में जांच के दौरान कुछ एम्बुलेन्स चालको के समबन्ध मे जानकारी प्राप्त हुई थी, जो आपरेशन के बाद मरीजों को गंगोत्री हास्पिटल से गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली तथा नरेल फैब्रिस करनाल बाईपास, नई दिल्ली ले जाते थे।

साथ ही कुछ संदिग्ध पैथोलोजी लैबों के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हुई थी, जहाँ आपरेशन से पूर्व डोनरों के सिटी स्कैन व अन्य टैस्ट किए जाते थे। जांच के दौरान प्रकाश में आये पैथालोजी लैबों तथा सम्बन्धित हास्पिटलों में मरीजों की तस्दीक हेतु पुलिस टीम गठित कर जांच हेतु भेजी गयी थी।

टीम द्वारा गंगाराम हास्पिट,ल नई दिल्ली से 2 मरीजों, अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली से 1 मरीज तथा नरेल फ्रैबिस हास्पिटल से 1 मरीज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुयी, जिन्हें गंगोत्री चैरिटेबल हास्पिटल से बाद आपरेशन उपचार हेतु यहाँ लाया गया था। पुलिस द्वारा उनके उपचार सम्बन्धी कागजात अपने कब्जे में लिए गए है।

साथ ही दिल्ली स्थित मस्ट एंड मोर पैथोलोजी लैब से 9 किडनी डोनर व्यक्तियों की मेडिकल टैस्ट रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिनके किडनी डोनेट करने से पूर्व टेस्ट किये गए थे। उक्त मेडिकल रिपोर्टों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा रहा है।