हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर हिमालयन आयुर्वेदिक काॅलेज के प्रधानाचार्य को रहना पड़ा हिरासत में

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उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर  हिमालयन आयुर्वेदिक काॅलेज के प्रधानाचार्य अनिल झा को सोमवार को दो घंटे तक हिरासत में रहना पड़ा। हाईकोर्ट ने 3 मार्च की तिथि नियत करते हुए कॉलेज के निदेशक को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कॉलेज के छात्र मनीष कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ के कॉलेज के छात्रों से वसूली गई बढ़ी फीस लौटाने का आदेश नहीं माना गया।
उधर इस आदेश के खिलाफ कॉलेज ने विशेष अपील दायर की। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिका में कहा कि पूर्व में पारित फीस लौटाने का आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान विरोधाभासी बयान पर प्रधानाचार्य को हिरासत में लेने के  आदेश दिए। कोर्ट के इस आदेश पर उन्हें सुबह साढ़े दस बजे से अपराह्न करीब सवा एक बजे तक हिरासत में रहना पड़ा।
याचिका में कहा गया  था कि कॉलेज की ओर से बीएएमएस की सालाना फीस 80 हजार रुपये से बढ़ा कर दो लाख 15 हजार रुपये कर दी गई थी। इस शासनादेश को कोर्ट ने निरस्त करने के साथ बढ़ी फीस लौटाने का आदेश दिया था।