देहरादून, उत्तराखंड शासन ने आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर (3जी) एकल चरण जांच की अधिकतम दर निर्धारित कर दी है। इसके तहत सरकारी या निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की दर 2000 रुपये और निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैम्पल की दर 2400 रुपये निर्धारित की गई है।
सचिव (स्वास्थ्य) अमित नेगी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रयोगशाला तक सैंपल पहुंचाने की जिम्मेदारी सैंपल लेने वाले सरकारी या निजी चिकित्सालयों की होगी। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए जाने वाले सैंपल के लिए निर्धारित अधिकतम दर का भुगतान संबंधित व्यक्ति, जिसका टेस्ट किया जाना हो, उसके द्वारा ही वहन किया जाएगा। निजी प्रयोगशालाओं को सभी रिपोर्ट सीटी वैल्यू के अंकन के साथ उपलब्ध करानी होगी। गुणवत्ता ऑडिट हेतु मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशालाओं हेतु उपलब्ध कराना होगा।
– अस्पतालों द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की दर 2000 रुपये होगी
– निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैम्पल की दर 2400 रुपये निर्धारित
परीक्षण के पश्चात आईसीएमआर के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्टेट सर्विलांस अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।इसके अतिरिक्त राजकीय या निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना के संदर्भ में भारत सरकार, राज्य सरकार, आईसीएमआर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।