लॉक डाउन के दौरान सरकारी राशन की दुकानों पर बिकेंगी रोजमर्रा की चीजें

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लॉक डाउन के दौरान लोगों को उनकी रोजमर्रा की जरूरी चीजें और राशन उनके आसपास के इलाके में उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। राज्य में समस्त उचित दर की दुकानों पर आठ अधिसूचित वस्तुओं गेहूं, चावल, दाल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल, सॉफ्ट कोक तथा नियमित वस्तुओं को बेचने की व्यवस्था के अलावा अब ये रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बिक्री भी करेंगे। इनमें साबुन टूथपेस्ट, खाने का तेल, दाल आयोडीन नमक, चाय आदि तथा स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुएं जैसे ओआरएस, टेबलेट, निरोध, सेनेटरी नैपकिन आदि को भी उचित दर की दुकानों से बेचे जाने की अनुमति दी गई है। दुकानदार इन वस्तुओं को किन्हीं भी स्रोतों से से एकत्र करके उपभोक्ताओं को बेच सकेगा लेकिन वह ओवर रेटिंग नहीं करेगा।
– खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जारी किया आदेश 
– दुकानदार किसी भी स्रोत से इकट्ठा कर बेच सकेगा सामान, ओवररेटिंग की तो खैर नहीं
उत्तराखंड खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव सुशील कुमार ने गुरुवार को  इस आशय के आदेश जारी किए। इसमें कहा गया है कि समस्त राशन की दुकानों पर नियंत्रित मूल्य की वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, दाल एवं मिट्टी तेल के अतिरिक्त शासनादेश के मुताबिक निर्धारित दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं जैसे पैक्ड आटा, खाद्य तेल, दाल, चाय पत्ती, मसाला, साबुन, टूथपेस्ट, माचिस  आदि की उपलब्धता आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए ।इस कार्य के लिए जनपद स्तर पर एसडीएम स्तर का एक नोडल अधिकारी बनाते हुए एक समिति गठित की जाए। इसका सदस्य सचिव जिला पूर्ति अधिकारी तथा अन्य सदस्यों के रूप में मंडी समिति, खाद्य सुरक्षा एवं बांट माप के अधिकारी हों। तहसील स्तर पर संबंधित एसडीएम एवं पूर्ति निरीक्षक इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
नियंत्रित मूल्य की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुएं सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाएं। वरिष्ठ नागरिकों, असहाय व्यक्तियों एवं बीमार व्यक्तियों को अथवा अन्य माध्यमों से डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके परिवहन में आने वाले व्यय के निर्धारण के लिए जिला अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इसके लिए पूर्ति निरीक्षक के क्षेत्रानुसार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेतावार मोबाइल नंबर की सूचना प्रसारित की जाए ताकि डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद एवं तहसील स्तर पर नामित समस्त नोडल अफसरों के फोन नंबर भी प्रसारित किए जाएं। जनपद में फुटकर विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले थोक विक्रेताओं से संपर्क स्थापित करते हुए थोक मूल्य के अनुसार के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को कराई जाए। जनपद में क्षेत्रवार निजी क्षेत्र के उपलब्ध रिटेल स्टोर्स की सूची मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाए तथा उनसे भी डोर स्टेप डिलीवरी किए जाने हेतु व्यवस्था बनाई जाए।
आदेश में कहा गया है कि जनपद स्तर पर इस कार्य के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। इन कार्यों में कोई भी असुविधा होने पर उसके निस्तारण और सहयोग के लिए राज्य स्तर पर खाद्य विभाग के कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 पर समस्या दर्ज करा सकते हैं