पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट न स्वीकार करने पर रिजर्व बैंक व केंद्र को नोटिस

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पुराने और प्रतिबंधित हो चुके पांच सौ और एक हजार रुपये के नोटों को स्वीकार न करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दस मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
याचिका में मांग की गई है कि पांच सौ और एक हजार रुपये के पहुंचाने नोटों को 31 मार्च तक जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश जारी करे। याचिका में कहा गया है कि रिजर्व बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बावजूद 31 मार्च तक पुराने नोटों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। पहले प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया कि जो लोग 30 दिसम्बर 2016 तक पुराने नोट जमा नहीं कर पाए वो 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट जमा कर सकते हैं लेकिन रिजर्व बैंक अब मना कर रहा है ।