उत्तराखंड में नई भर्ती पर नहीं, नए पदों के सृजन पर रोक लगाई गईः मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगायी गई है। केवल नये पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर रोक नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में बुधवार को जारी शासनादेश में भी स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ कतिपय विशिष्ट/तकनीकी कार्य हेतु सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशयन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी-मैकेनिक एवं अन्य इसी प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर समस्त सेवायें अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अध्याय-5 बाह्य स्रोत से सेवायें कराये जाने के अन्तर्गत नियम-61 से 64 तक स्थापित व्यवस्था के अनुरूप संविदा या आउटसोर्सिंग के आधार पर सम्पादित करवाई जानी है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्ती पर सातवें वेतन आयोग ने पूर्व में ही रोक लग रखी है।
त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। अपने गांवों को लौटे लोगों की आजीविका के लिए सरकार हरसम्भव प्रयास कर रही है। युवा अपनी ऊर्जा का उपयोग स्वरोजगार के लिए करें, सरकार हर कदम पर उनके साथ है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से स्वरोजगार की मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा के राज्य में बहुत से युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने न केवल अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया बल्कि बहुत से अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया। हम सब मिलकर सकारात्मक माहौल बनायें और अपनी देवभूमि में जन भागीदारी से एक नई स्फूर्ति का संचार करें।