नए मतदाता के लिए राहत, अब एक नहीं चार मिलेगा नाम दर्ज कराने का मौका

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    अब मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल कराने का एक नहीं, बल्कि चार बार मौका मिलेगा। पंजीकरण के लिए चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई हैं। बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि पूर्व में एक बार 01 जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर ही मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम का पंजीकरण होता था। अब 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर भी अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। इन चार अर्हता तिथियों के अनुसार आवेदन मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन की तिथि 09 नवंबर 2022 के बाद से किए जा सकेंगे।

    उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि फॉर्म ‘ख’ भरकर स्वेच्छा से अपना आधार वोटर लिस्ट में जोड़े। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आधार को वोटर लिस्ट में जोड़ देंगे तो उससे दो जगह वोटर बनने की बातों पर विराम लगेगा। साथ ही सरलीकरण और स्पष्टीकरण में सहयोग मिलेगा।

    उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2023 को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थलों का पुनर्निर्धारण और पुनर्व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाना है। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के किसी भी मतदान स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या एक हजार पांच सौ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।