कोरोना संकट के बीच राजधानी दून सहित जिलेभर में आज से धार्मिक स्थल, माॅल और होटल खोल दिए गए हैं। हालांकि पहले दिन मंदिरों में भक्तों का उत्साह नजर नही आया। कोरोना काल में नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद के सभी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट को संक्रमण को ध्यान में रखकर बंद रखा गया था। धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगे।
प्रशासन के आदेश के बाद बुधवार सुबह राजधानी देहरादून के धार्मिक स्थल आम भक्तों के लिए खोल दिए गए। इस दौरान मंदिरों में शारीरिक दूरी और मास्क के साथ हर दर्शनर्थियों को प्रवेश दिया गया। पहले दिन होने और कोरोना के डर से मंदिरों में भक्तों का उत्साह नहीं दिखा। टपकेश्वर मंदिर, काली मंदिर,पृथ्वीनाक मंदिर, पंचायती मंदिर स सहित अन्य स्थलों पर एकाध श्रद्धालुओं को छोड़कर अन्य भक्तों की दोपहर तक संख्या बुहत कम ही देखने को मिली। इस दौरान मंदिन प्रशासन की ओर से कोरोना बचाव का पूरा ख्याल रखा गया जा रहा था। बीते तीन महीनों से देहरादून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही गढ़ी और क्लेमनटाउन कैंट परिषद क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल, मॉल और होटल बंद थे।
इसी तरह निगम क्षेत्र में बंंद होटल और माल भी आज खुल गए लेकिन यहां भी लोग नजर नहीं आए। फिलहाल बार की सुविधा वाले रेस्टोरेंट में बंद रहेंगे। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क अनिवार्य रहेगा। वहीं, जोखिम क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थल, होटल और मॉल अभी भी बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ-पैर को सेनेटाइज किया गया। उन्हीं व्यक्तियों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगी, जिसमे कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। शासन की ओर से बीते सात जून को जारी गाइडलाइन का पालन होटलों, रेस्टोरेंटों और मॉल संचालकों को करना होगा।
बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम देहरादून क्षेत्र व गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद में स्थित धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल को खोल दिए गए है। बार पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी। मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिरों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिनमें लक्षण नहीं हैं। इसके अलावा मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
– रेस्टोरेंट, मॉल में सेनेटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी।
– मॉल, धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा।
– शारीरिक दूरी का करना होगा पालन, इसके लिए गोले बनाने होंगे।