रोडवेज का 78.68 करोड़ रुपया का भुगतान अभी तक क्यों नही कियाः हाईकोर्ट

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रोडवेज
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नैनीताल हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के रिकॉल प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद  खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी तक पूर्व के आदेश का पालन क्यों नही किया गया। कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर 27.3 करोड़ रुपये उत्तराखड रोडवेज को भुगतान करने को कहा है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है  कि रोडवेज का 78.68 करोड़ रुपया का भुगतान अभी तक क्यों नही किया गया है। कोर्ट ने 17 नवम्बर की तिथि नियत करते हुए इस संबंध में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को  सुनवाई के दौरान एमडी रोडवेज की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार के पास रोडवेज का 78.68 करोड़ रुपया बकाया है जो अभी तक निगम को भुगतान नही हुआ है जिसके कारण निगम कर्मियों को समय पर वेतन नही दिया जा सका और निगम अभी कर्मचारियों को एक माह का वेतन चार दिन के भीतर भुगतान करने जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोरोना काल से निगम कर्मियों को वेतन नही दिया गया है और न ही सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से बकाया राशि लेने पर रुचि दिखा रही है। रोडवेज कर्मचारियों ने इस कठिन दौर पर अपने कर्तव्यों को निभाया है।
यूनियन के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से जून में कर्मचारियों के वेतन के लिए 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन अभी तक वह राशि नही दी गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।