नैनीताल हाई कोर्ट ने गंगनहर हरिद्वार की मरम्मत कार्यों में धांधली की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारों से स्थिति साफ करने को कहा है।
हरिद्वार निवासी विनोद कुमार ने याचिका दायर कर कहा है कि गंगनहर में मरम्मत कार्यों में उत्तर प्रदेश की कार्यदाई संस्था ने भारी अनियमितताएं बरती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर सूचना मांगी गई, मगर कार्यदाई संस्था द्वारा जवाब नहीं दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद तीन सप्ताह में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकार से स्थिति साफ करने के आदेश पारित किए हैं।t