स्कूल प्रबंधन जबरन फीस का दबाव नहीं बनाएंगेः हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट
 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधन जबरन फीस का दबाव नहीं बनाएंगे। केवल ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने वालों  से स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने अभिभावकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी जीपेंद्र सिंह ने  हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है। याचिका में कहा गया था कि बच्चों को जबरन ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। छोटे क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में भी नही आ रही है। वहीं उत्तराखंड में कई स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है और कई लोगों के पास मोबाइल व अन्य सुविधाएं नहीं हैं जिससे कई बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई के स्थान पर दूरदर्शन के माध्यम से सभी बच्चों की पढ़ाई की जाए।