नई दिल्ली, वर्ष 2019 के समापन में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। नए साल में कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। अपने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर है। अगर 31 तक पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो वह इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।
एक जनवरी 2020 से एनईएफटी के जरिए लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं
नए साल में ग्राहकों को बैंकों की ओर से नई सौगात मिली है। एक जनवरी 2020 से ग्राहक को बैंकों से एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था। 16 दिसम्बर से 24 घंटे नेफ्ट ट्रांजैक्शन सर्विस शुरू की गई थी।
एसबीआई की मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड बदलने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलने का आखिरी मौका 31 दिसम्बर तक है। एक जनवरी 2020 से यह कार्ड काम नहीं करेगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एसबीआई अपने ग्राहकों से लगातार कह रहा है कि वह पुराना कार्ड रिप्लेस करवा कर ईएमवी चिप वाला कार्ड ले लें। कार्ड रिप्लेसमेंट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एक जनवरी 2020 से इनकम टैक्स रिटर्न की जुर्माना राशि 10000 रुपये हो जायेगी
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन 31 दिसम्बर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस कम लगेगा। तारीख बढ़ाने के बाद 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर कोई फाइन नहीं लगा होगा। 31 अगस्त से 31 दिसम्बर तक रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। एक जनवरी 2020 से जुर्माने की राशि बढ़कर 10000 रुपये हो जाएगी। हालांकि जिनकी इनकम पांच लाख से कम होगी उनसे 1000 रुपये का ही जुर्माना वसूला जाएगा।
‘सबका विश्वास योजना’ 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त
सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त हो रही है। योजना को इससे आगे विस्तार दिए जाने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े पुराने विवादों के समाधान के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना को ‘सबका विश्वास (विरासती विवाद समाधान) योजना 2019, नाम दिया गया था।
नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी गई थी, जबकि नया जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा।