सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर होगा जुर्माना

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सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर सख्ती के साथ जिलाधिकारी चमोली ने हिदायत देते हुए सभी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर वैधानिक चेतावनी के बोर्ड लगाये जाने के आदेश दिए है। पकड़े जाने पर जुर्माना होगा।

जिलाधिकारी आशीष जोशी ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी/टास्कफोर्स की बैठक लेते हुए समिति के सदस्यों को महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक स्थलों तथा सभी कार्यालयों में एक सप्ताह के भीतर वैधानिक चेतावनी के लिए नोटिस बोर्ड लगाने के निर्देश नोडल अधिकारी सीएमओ को दिये है।
उन्होंने कहा कि सिगरेट व अन्य तंबाकू बेचने वाली दुकाने शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में न हो यह सुनिश्चित किया जाए। कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचने या उसके द्वारा तंबाकू उत्पादों को बेचे जाने पर अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने टास्कफोर्स टीम के सदस्यों को नियमित छापेमारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन करने वालों पर जुर्माना लगाने को कहा।
बैठक का संचालन करते हुए कार्यक्रम के समन्वय दीपक खंडूरी ने बताया कि तंबाकू में निकोटिन, कोलतार, आर्सेनिक एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस समाहित होती है। तम्बाकू का विषैला प्रभाव मनुष्य के रक्त को बुरी तरह दूषित कर देता है।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भांगीरथी जंगपांगी, एसीएमओ डॉ मंयक बडोला, समाज कल्याण अधिकारी सुरेंद्र लाल, डीपीआरओ बीएस दुग्ताल सहित बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।