कश्मीर छात्रों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 11 राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

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पेगासस
File Photo

नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कुछ जगहों पर लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे कश्मीर छात्रों को सुरक्षा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 11 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि कश्मीरियों और अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने भीड़ की हिंसा मामले के नोडल अफसरों को निर्देश दिया है कि वो कश्मीरियों को धमकी, हमले या बायकॉट के मामले पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने केंद्र और 11 राज्यों से 27 फरवरी तक जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश और सुरक्षा के इंतजाम का व्यापक प्रचार-प्रसार हो।

कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के मसले पर केंद्र के अलावा जिन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है, वो हैं- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, प. बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर।

याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी किया है। नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है।

याचिका वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी के छात्रों पर देशभर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हमला किया जा रहा है| संबंधित प्राधिकारियों को इस प्रकार के हमले रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।