मोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आयोजित जनपद स्तरीय पशुक्रूरता निवारण समिति की बैठक में जिलाधिकारी आशीष जोशी ने नगर पालिकाओं को निर्देश दिए कि गोवंशीय पशुओं की अनिवार्य रूप से टैगिंग करते हुए पंजीकरण किया जाए।
जिलाधिकारी ने जनपद में सभी नगर निकायों द्वारा अभी तक मात्र 856 पशुओं की टैगिंग किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी अधिशासी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए गोवंशीय पशुओं का अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुओं का टीकाकरण व इलाज करने से पूर्व गोवंशीय पशुओं का पंजीकरण करना सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने पशु चिकित्सा अधिकारियों व नगर पालिका के अधिकारियों को समन्वय बनाकर गोवंशीय पशुओं के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा शहर क्षेत्र में आवारा घूमने वाले पशुओं के पशुपालकों से जुर्माना वसूलने को कहा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से पशुओं का बीमा होने से पशुपालकों को ही इसका लाभ मिलेगा तथा आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी।
जिलाधिकारी ने नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को स्लाउटर हाउस के लिए भूमि का चयन कर आंगणन तैयार करने के भी निर्देश दिए। नगर निकायों में मीट की शाॅप को नियमानुसार संचालित कराने को कहा तथा बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा मीट की दुकानों में साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान रखने को कहा। गोवंशीय पशुओं एवं बकरी, मुर्गियों को वाहनों में नियमानुसार लाने-ले जाने की व्यवस्था देखने के निर्देश भी दिए।