मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज यहां हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। हालांकि कैबिनेट में चर्चा के लिए कुल 32 प्रस्ताव रखे गए लेकिन एक प्रस्ताव को वापस ले लिया गया और एक के लिए कैबिनेट की उप समिति बना दी गई। बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद आयकर भरेंगे, पुलिस घुड़सवार नियमावली और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम माधोसिंह भंडारी के नाम पर होगा आदि प्रमुख हैं।
– विधानसभा सत्र पर मुख्यमंत्री शुक्रवार को लेंगे निर्णय
इसके अलावा पेयजल निगम के सलाहकार के प्रबंध निदेशक पद के लिए नियमावली, संस्कृति निदेशालय महानिदेशक के पद सृजन, लोक निर्माण विभाग में संविदा कनिष्ठ अभियंता का वेतन बढ़ाकर 15 हजार से 24 हजार करने को मंजूरी दी गई। अब एक करोड़ के निवेश वाले उद्यम भी एमएसएमई नीति के दायरे में आ सकेंगे। कैबिनेट बैठक में देहरादून में 23 सितम्बर से आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा हुई और यह बात उभरकर आई कि कोरोना काल में कई राज्यों में एक दिन का भी सत्र हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में एक दिन के सत्र किए जाने पर शुक्रवार को फैसला लेंगे।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैंः
- पूर्व सैनिकों में जेसीओ रैंक से नीचे वाले या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स में मिली माफ़ी।
- कोरोना काल में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों के परमिट नवीनीकरण में तीन महीने की टैक्स छूट।
- केदारनाथ पैदल मार्ग में चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन का भूमि अधिकार देने को मंजूरी।
- सार्वजनिक स्थल/संस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
- उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा।
- मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
- कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
- उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यायल का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा जाएगा।
- उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के संबंध में निर्णय।
- पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय।
- लोक निर्माण विभाग के करीब 350 संविदा जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 15000 से 24000 करने का निर्णय।
- संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति।
- पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली बनेगी।
- शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का निर्णय।
- घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020 को मंजूरी।
- सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट।
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी।
- उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन।