उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामले में कमी के बावजूद एक बार फिर वर्तमान रियायत के साथ पांच अक्टूबर तक के लिए कोरोना कर्फ्यू अवधि को बढ़ा दिया है। पहले 21 सितम्बर सुबह तक बंदी लागू थी। शासन की ओर से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है।
सोमवार को मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू की ओर से जारी नई एसओपी में कोई राहत नहीं दी गई है। हाल ही में चालू चार धाम यात्रा और 21 सितम्बर से प्राथमिक विद्यालयों और चारधाम यात्रा को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी अलग अलग एसओपी का पालन सभी जिलों को सुनिश्चित करना होगा। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।
बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा। सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http:smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।