उत्तराखंड: शहरी क्षत्रों के बाजार और प्रतिष्ठान हुए बंद

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शहरी
देहरादून सहित प्रदेश भर  के शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन के आदेश पर बुधवार दोपहर दो बजते ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बंद हो गए। ग्रामीण इलाके को बंदी में शामिल नहीं रखा गया है। आज से शाम सात बजे रात्रि कर्फ्यू लागू होगा। शहरी क्षेत्रों में रोजाना दोपहर दो बजे बाद आवश्यक सेवाओं के इतर अन्य बाजार  अगले आदेश तक बंद रहेंगे।  रविवार को पूरे प्रदेश में सम्पूर्ण कोविड कर्फ्यू रहेगा।
प्रदेश के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल,उधमसिंह नगर सहित मैदानी जनपदों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं। इस कारण शहरी क्षेत्रों में दोपहर दो बजे तक बंदी को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी किए गए है। देहरादून के मुख्य पटलन बाजार में दोपहर दो बजते ही अफरा-तफरी में बाजार बंद होने लगे। लोग बाजार से घरों के लिए रवाना हुए। हालांकि आदेश के पहले दिन होने के चलते दुकानदार दो बजे के बाद भी दुकानें खोले रहे। पुलिस वाहन देख सभी दुकाने बंद होने लगी। ढाई बजते-बजते शहर की सभी दुकानें  (आवश्यक सेवा को छोड़कर) बंद हो गए। शराब की दुकानें दोपहर बाद भी खुली रहीं। सरकारी और निजी वाहनों का संचालन जारी रहा।
संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में बाजार बंदी को लेकर सड़कों और बाजार में उतर कर  बंदी की लेकर अपील करते रहे।इस दौरान पुलिस ने चेकिंग की। बिना मास्क और कोविड नियमों को उल्लंघन करते पाए जाने पर चालान काटे गए।
देहरादून एसपीसीटी सरिता डोभाल खुद बंदी के आदेश को पालन कराने को लेकर मुस्तैद रही। वे घंटाघर  पहुंच कर बाजार और प्रतिष्ठान बंदी को लेकर पुलिस कर्मी को आवश्यक निर्देश देती देखी गईं। उन्होंने कहा कि पुलिस सख्ती के साथ लोगों से संक्रमण चेन तोड़ने के लिए आगे आने की अपील भी कर रही है। शरीरिक दूरी और मास्क के बिना बाहर निकले लोगों का चालान भी किया जा रहा है।
बता दें कि मख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में दोपहर दो बजे के बंदी के साथ ही रविवार को पूरे प्रदेश में सम्पूर्ण कोविड कर्फ्यू को आदेश 20 अप्रैल को जारी किया गया है । दूसरे राज्यों के नागरिकों को अब उत्तराखंड में प्रवेश के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पूर्व पंजीकरण करवाना होगा। साथ ही 72 घंटे के भीतर की आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। दूसरे राज्यों से अपने घर लौट रहे राज्य के नागरिकों को भी इसी प्रकार पंजीकरण करवाना होगा, हालांकि उनके लिए कोविड जांच की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, अलबत्ता उन्हें अपने घर पर ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा। कर्फ्यू के दौरान बाहर से आने जाने वाले यात्री, शादी समारोह वालों को पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार आने- जाने की छूट रहेगी।