उत्तराखंडः लॉक डाउन में मजदूरों को मिलेगा पूरा वेतन, मकान मालिक नहीं ले सकेगा किराया ः डीजीपी

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    कोरोना, मजदूर, उत्तराखंड
    प्रदेश में कार्यरत मजदूरों को उनके नियोक्ताओं द्वारा लॉक डाउन की अवधि का पूरा वेतन देय होगा। इसी तरह लॉक डाउन के दौरान कोई भी मकान मालिक किरायेदार से न तो किराया लेगा और न ही मकान खाली करवाएगा। इस आशय का निर्देश राज्य पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने आज यहां सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को दिए।
    एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि लाॅक डाउन का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें। कोई भी नियोक्ता जिसके यहां जितने मजदूर काम कर रहे हैं, उन सभी को जितनी मजदूरी दी जा रही थी, उतनी मजदूरी दी जाए तथा किसी भी प्रकार से मजदूरों का भुगतान नहीं रोका जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी मकान मालिक लॉक डाउन के दौरान मकान का किराया नहीं लेगा तथा किसी को भी मकान खाली करने के लिए नहीं कहेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो सम्बन्धित नियोक्ता (एम्प्लायर) के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जाए।