शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए साप्ताहिक बंदी के दिन रविवार को लॉकडाउन की तरह केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इनमें केवल दवा, डेयरी और फल-सब्जी की दुकान समेत पेट्रोल-पंप शामिल हैं। जिला प्रशासन ने पूर्व में परचून, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, शराब और नाई की दुकानों को साप्ताहिक बंदी के दिन दी गई खुला रखने की छूट वापस ले ली है। यानी, कल अति-आवश्यक सेवाओं को छोड़ पूरे शहर के बाजार बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इसका अनुपालन नहीं करने और बिना अनुमति दुकान खोलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
छूट का नाजायज फायदा उठा रहे
लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की ओर से जितनी सख्ती बरती गई थी, अनलॉक होने के बाद से उतनी ही ढिलाई कर दी गई है। सख्ती न होने से आमजन भी बेखौफ है व कोरोना संक्रमण से बचाव को किसी नियम का पालन नहीं कर रहे। बाजार में भीड़ की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही, लोग मास्क तक नहीं पहन रहे। शारीरिक दूरी के मानक की तो खुलकर धज्जियां उड़ रहीं। त्योहारी सीजन के बाद अब शादी-समारोह तक में किसी नियम का पालन नहीं हो रहा। यही वजह है कि अब प्रशासन को फिर सख्ती करनी पड़ रही। साप्ताहिक बंदी को बाजार पूरी तरह बंद रखने के साथ ही सरकार ने रात्रि कर्फ्यू पर भी विचार शुरू कर दिया है।
सिर्फ इन्हें खुला रखने की छूट
दवा की दुकान, दूध-डेयरी, फल व सब्जी की दुकान, पेट्रोल पंप
ये सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
परचून की दुकान, बेकरी, मिठाई की दुकान, मीट-मछली की दुकान, शराब की दुकान, कपड़े-रेडीमेड गारमेंट की दुकान, जूतों की दुकान, फर्नीचर की दुकान, सरिये व सीमेंट की दुकान, हार्डवेयर शॉप, बर्तनों की दुकान, इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल शॉप, सभी रेस्टोरेंट, सर्राफा दुकान, किताब व स्टेशनरी की दुकान, पान मसाला दुकान, चाट की दुकान, पूजा-सामग्री दुकान, आटा चक्की, दोने-पत्तल की दुकान, खिलौने या क्रॉकरी की दुकान, मैकेनिक व टायर पंचर की दुकान आदि।